
अहमदाबाद बम बलास्ट: कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- ‘38 दोषियों को समाज में रखना आदमखोर तेंदुए को छोड़ने जैसा’
ABP News
अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 38 सदस्यों को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई.
अहमदाबाद: गुजरात की एक विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले पर अपने फैसले में कहा है कि इस मामले के 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने की अनुमति देना निर्दोष लोगों को खाने वाले 'आदमखोर तेंदुए' को खुला छोड़ने के समान है. अदालत के इस फैसले की प्रति शनिवार को वेबसाइट पर उपलब्ध हुई. अदालत ने कहा कि उसकी राय में इन दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा, क्योंकि यह मामला ‘‘अत्यंत दुर्लभ’’ की श्रेणी में आता है.
आईएम के 38 सदस्यों को सुनाई गई मौत की सज़ा

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