
NRIs की इनकम पर लगता है इतना टैक्स, जानें इससे जुड़े नियम
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भारत में रहने वाले लोगों को तो आयकर देना होता है, लेकिन हम कई बार इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या NRIs को भी इनकम टैक्स देना होता है? यदि हां तो उन पर ये टैक्स किस हिसाब से लगाया जाता है, जानें हर डिटेल यहां.
भारत में रहने वाले लोगों को तो आयकर देना होता है, लेकिन हम कई बार इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या NRIs को भी इनकम टैक्स देना होता है? यदि हां तो उन पर ये टैक्स किस हिसाब से लगाया जाता है, जानें हर डिटेल यहां (Photos : Getty) देश के आयकर कानून के हिसाब से NRIs को इनकम टैक्स देना होता है. लेकिन ये कर उन्हें देश के भीतर की गई कमाई पर ही देना होता है. हालांकि NRIs पर लगने वाले इनकम टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी आय का स्रोत क्या है. देश में NRIs पर इनकम टैक्स TDS (स्रोत पर कर कटौती) के दायरे में आता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी NRI को कोई भुगतान करता है तो उसे पहले ही TDS काटना होता है. क्या NRIs रिटर्न फाइल कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं?More Related News

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