
'NEET UG में दो सवाल गलत थे...', सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा- अब कुछ नहीं कर सकते!
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नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए एक लड़की ने बायोलॉजी के दो सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि बायोलॉजी के दोनों सवाल गलत हैं. अपना दावा साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने NCERT पाठ्यपुस्तकें जमा की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी NEET UG 2024 परीक्षा में कथित तौर पर गलत बायोलॉजी के दो सवालों के बारे में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, एडमिशन हो चुके हैं. अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं.
दरअसल, इस साल नीट यूजी की परीक्षा विवादों के घेरे में रही है. पेपर लीक से लेकर क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं. एक सवाल के दो ऑप्शन सही होने को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद 4 ऑप्शन को सही माना था. अब नीट यूजी में 'दो सवाल गलत' होने का आरोप लगाया गया है.
नीट यूजी में दो सवाल गलत होने के दावा
याचिकाकर्ता लड़की ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में बायोलॉजी के दो सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि बायोलॉजी के दोनों सवाल गलत हैं. अपना दावा साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने NCERT पाठ्यपुस्तकें जमा की थीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने कहा- एडमिशन पूरे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते
याचिकाकर्ता लड़की व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में कहा, 'सर, दोनों सवाल गलत थे, मैंने दिखाने के लिए दो NCERT पाठ्यपुस्तकें जमा की हैं.' इस पर CJI ने कहा कि अब हम इस फेज में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? एडमिशन पूरे हो चुके हैं, हम नवंबर में हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते.

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