MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनावों पर रोका लगाने संबंधी सभी याचिकाओं पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई
ABP News
मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों के तारीख के एलान के साथ कई लोगों ने पंचायत चुनावों के आरक्षण प्रणाली को लेकर सवाल उठाये. जिसके बाद इन चुनावों पर रोक के लिए अलग अलग शहरों में याचिकाएं दाखिल कि गयी थीं.
MP Panchayat Chunav: मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों पर रोक लगाने संबंधी सभी याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने राज्य के महाधिवक्ता के निवेदन पर सुनवाई के लिए 9 दिसम्बर को तारीख नियत की है. इसके आलावा जबलपुर के साथ मध्यप्रदेश की ग्वालियर और इंदौर बेंच के सामने लम्बित पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई की जाएगी. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा में संविधान की धारा 243 सी और डी का सरकार ने किया स्पष्ट उल्लंघन किया है।
याचिका में दी गई दलीलेंदायर की गईं याचिकाओं में दलील दी गई है कि संविधान की धारा 243 (सी ) और (डी) के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. सरकार एक साल पुराने आरक्षण को छोड़ सात साल पहले आरक्षण पर चुनाव कराने आमादा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर कांग्रेस सरकार में हुई आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने कहा कि आखिर निवाड़ी जिले का क्या होगा जो हाल ही में जिला बना है, वहां 2014 के तहत हुआ आरक्षण कैसे लागू होगा. निवाड़ी में 1071 नई पंचायते बनी थी, उनका क्या होगा. हमारी मांग चुनाव टालने की नहीं है. नियमों का पालन कर चुनाव कराने की है. वहीं मध्य प्रदेश में पंचयत चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह सहित कई नेताओं ने भी आरक्षण पर अपनी नाराज़गी जता चुके हैं.