
ITR दाखिल नहीं करने वालों को 1 जुलाई से दोगुनी रेट से कटाना पड़ सकता है TDS,सीबीडीटी ने जारी किया सर्कुलर
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फिनांशियल ईयर 2020-21 के बजट में यह इंतजाम किया गया है कि गुजिश्ता दो फिनांशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में सोर्स पर कर कटौती यानी टीडीएस और सोर्स पर कर संग्रह यानी टीसीएस ज्यादा दर से होगा.
नई दिल्लीः वित्त अधिनियम, 2021 के मुताबिक 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है. उनके ऊपर उच्च टीडीएस/टीसीएस दर लागू होगी यानी उन्हें टीडीएस/टीसीएस ज्यादा चुकाना पड़ेगा. दरअसल, आयकर विभाग ने टीडीएस काटने और टीसीएस जमा करने वालों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है जिसके जरिए वैसे लोगों और आयकरदाताओं की पहचान हो सकेगी, जिन पर एक जुलाई से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा. फिनांशियल ईयर 2020-21 के बजट में यह इंतजाम किया गया है कि गुजिश्ता दो फिनांशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में सोर्स पर कर कटौती यानी टीडीएस और सोर्स पर कर संग्रह यानी टीसीएस ज्यादा दर से होगा, जिन पर दो सालों में हर एक साल में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा टैक्स कटौती बनती है. CBDT issues Circular No. 11 of 2021 dt 21.06.2021 on implementation of section 206AB & 206CCA wrt higher tax deduction/collection for certain non-filers. New functionality issued for compliance checks for sec 206AB & 206CCA to ease compliance burden of tax deductors/collectors. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia)More Related News
