हरियाणा: निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण लागू, कानून के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
ABP News
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है.कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.
चंडीगढ़: हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी. The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' पूरे हरियाणा में लागू हो गया है. राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है. इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो. यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा और हर दो साल में इसमें संसोधन किया जा सकता है. उल्लघंन करने पर कितना देना होगा जुर्माना?More Related News
