सेक्सुअल फेवर, गलत तरीके से छुआ...2 FIR, 7 शिकायतों में महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर क्या-क्या आरोप लगाए?
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7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए हैं. पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है. इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरी FIR अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है.
बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले भी दर्ज किए थे. अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आई है. एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं...
दरअसल, 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज किए हैं. पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है. इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरी FIR अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है. FIR में बृजभूषण शरण सिंह पर लगे ये आरोप - दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है, जिसमें एक से तीन साल की जेल की सजा है. पहली प्राथमिकी में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है.
- दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें पांच से सात साल की कैद होती है. जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुईं.
- आरोपी ने कस कर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर. उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ. जबकि पीड़िता की तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि आरोपी उसका पीछा न करें.
पहली शिकायत- होटल के रेस्तरां में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ. रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया. अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया. मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया.
दूसरी शिकायत- जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी (बृजभूषण सिंह) मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया छाती पर और मेरी श्वास की जांच के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया. फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी, मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा जबरदस्ती करने की कोशिश की.
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