
'सपनों के सौदागरों' पर नकेल, अब नहीं चलेगी कोचिंग सेंटर्स की मनमानी, 10 पॉइंट्स में समझें सरकार की नई गाइडलाइन
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भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन देकर स्टूडेंट्स को फंसाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने नकेल कसने की शुरुआत कर दी है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इनका पालन करने से इनकार करता है तो उस पर पचास लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कोचिंग सेंटर्स के चमकते होर्डिंग और बड़े-बड़े इश्तेहार देखकर हर साल हजारों स्टूडेंट्स छोटे शहरों से बड़े शहरों में पलायन करते हैं. यहां उनसे मोटी फीस ली जाती है. सफलता के झूठे-सच्चे सपने दिखाए जाते हैं. बच्चों के सपने पूरे करने के लिए किसी के मां-बाप जमीन बेच देते हैं तो किसी के कर्जा लेकर उन्हें भेजते हैं. लेकिन साल बीतने के बाद ज्यादातर छात्रों के हाथ निराशा ही लगती है.
भ्रामक विज्ञापन देने वाले ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने नकेल कसने की शुरुआत कर दी है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इनका पालन करने से इनकार करता है तो उस पर पचास लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
उपभोक्त मंत्रालय की सचिव निधि खरे के मुताबिक ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. दरअसल, कोचिंग सेंटर जो विज्ञापन देते हैं, उसमें सुविधाओं के साथ-साथ फैकल्टी से जुड़ी जानकारियां साफतौर पर नहीं देते. ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर अब 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो विज्ञापन जारी करने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.
क्या है सरकार की नई गाइडलाइन?
1. सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर की परिभाषा स्पष्ट की गई है. नियम के तहत कोचिंग सेंटर का मतलब ऐसे सेंटर से होगा, जिसमें 50 छात्र तो पढ़ते ही हों और इस पर एक या उससे ज्यादा लोग प्रशासन करते हैं.
2. कोचिंग का अर्थ है, अकादमिक सपोर्ट, शिक्षा संबंधित गाइडेंस, स्टडी प्रोग्राम, ट्यूशन या इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम.

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