वाराणसी: 'ज्ञान की पाठशाला रही होगी ज्ञानवापी, यह मस्जिद का नाम नहीं हो सकता,' उठे कई और सवाल
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ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वे को लेकर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर को हटाने को लेकर तीन दिन बहस होने के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट गुरुवार दोपहर को 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा.
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी करने वाले विभाष दूबे ने कई दावे किए हैं. अब उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम भी इस ओर इशारा करता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई होगी क्योंकि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता.
वहीं इतिहासकार प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता. ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी. पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था. उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया. ऐसा माना जा सकता है.
करीब 31 साल से कोर्ट में चल रहा है केस
1991 में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी. इतने साल बाद मार्च में कोर्ट ने सर्वे करने का फैसला दिया गया. काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने कोर्ट में याचिका दायर की है. उनके वकील विजय शंकर रस्तोत्री ने आजतक को सबूत के तौर पर नक्शा भी दिखाया.
ASI से पूछा गया कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया ? अगर मंदिर था तो किसका था ? कितने साल पुराना है ? क्या पहले भी कोई यहां ढांचा था ? 2 महीने में सर्वे करने का आदेश दिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. ये मामला अभी लंबित है.
हालिया सर्वे एक अन्य मामले में कराया गया
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