
बेल के बावजूद नताशा समेत 3 एक्टिविस्ट की रिहाई नहीं, HC में अपील दाखिल
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राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि, अभी तक इन तीनों की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है.
राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि, अभी तक इन तीनों की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है. अब दिल्ली की एक अदालत गुरुवार सुबह को रिहाई से जुड़ा अहम फैसला सुना सकती है. तीनों एक्टिविस्ट द्वारा दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस की ओर से उनके रिहाई में देरी की जा रही है. वकीलों द्वारा कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करने में जानबूझकर देरी की है. हाईकोर्ट में फिर की गई अपील तीनों एक्टिविस्ट द्वारा अब दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया गया है और तुरंत रिहाई की मांग की गई है. तीनों ने अपील की है कि बेल ऑर्डर के 36 घंटे बाद भी तीनों को छोड़ा नहीं गया है. दरअसल, बीते दिन सुनवाई के दौरान पुलिस ने तीनों का पता वेरिफाई करने के लिए तीन दिन का वक्त माना. दिनभर की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि वह तभी फैसला नहीं दे सकते हैं, ऐसे में गुरुवार सुबह का वक्त तय किया गया था. गौरतलब है कि इससे तरह दिल्ली पुलिस पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है. दिल्ली पुलिस ने तीनों को ज़मानत दिए जाने का विरोध किया है. बता दें कि तीनों पर दिल्ली हिंसा मामले में UAPA के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और तीनों को जमानत दे दी थी.
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