बकरीद में लॉकडाउन में ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कही यह बड़ी बात
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बता दें कि केरल सरकार ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सलाह न मानते हुए 20 तारीख को ईद से पहले लॉकडाउन में ढील दी जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
नई दिल्ली: ईद उल अजहा (Eid Ul Adha, बकरीद) पर लॉकडाउन में ढील देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार उन हुक्मों का पालन करे, जो अदालत ने कांवड़ यात्रा केस में दिए हैं. अदालत ने कहा कि हैरान करता है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों के दबाव के आकर इस तरह कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी. सुनवाई के दौरान केरल सरकार की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार पूरी सख्ती बरत रही है. 15 जून से क्षेत्रवार तरीके से एहतियात बरती गई है. केरल यह स्वीकार करता है हलफनामे में कि पॉजिटीविटी रेट 10 फीसद से ऊपर है लेकिन बकरीद में दुकानें खोलने कि इजाज़त देता है. रंजीत कुमार ने कहा कि बकरीद के मद्देनजर सिर्फ दुकानों को खोलने कि वहां छूट दी गई, जहां मामले कम थे.More Related News