पांच साल तक लगातार सर्विस के बाद PF निकासी पर नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे होगा कैलकुलेट
ABP News
भविष्य निधि को लेकर लोगों के मन में जानने के लिए कई तरह के सवाल उठते रहते हैं. आइये बताते है कि किस आधार पर 5 साल के बाद जब आप PF से पैसा निकालेंगे तो वह कर मुक्त होगा.
भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) किसी भी कर्मचारी की भविष्य की जमा पूंजी होती है, जो हर महीने जमा होते-होते एक बड़ी रकम बन जाती है. इसको लेकर लोगों के मन में जानने के लिए कई तरह के सवाल उठते रहते हैं. आइये बताते है कि किस आधार पर पांच साल के बाद जब आप पीएफ से पैसा निकालेंगे तो वह कर मुक्त होगा. कोई कर्मचारी जिसने नियोक्ता कंपनियों में काम किया है ऐसे में भविष्य निधि (PF) की शेष राशि सबसे हाल के नियोक्ता के पीएफ खाते में स्थानांतरित की जाती है, ऐसे में सभी नियोक्ताओं के साथ रोजगार की संचयी अवधि (cumulative period of employment) को मूल्यांकन के उद्देश्य से देखा जाना चाहिए कि क्या पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कर्मचारी ने निरंतर काम किया है.More Related News