धारा 370 हटने के बाद बाहर के कितने लोगों ने जम्मू-कश्मीर में खरीदी जमीन? सरकार ने दिया जवाब
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे दो साल से अधिक का वक्त हो गया है. नियमों में बदलाव के बाद अब कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है.
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटे दो साल से अधिक का वक्त हो गया है. नियमों में बदलाव के बाद अब कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है. मंगलवार को संसद (Parliament) में सरकार से सवाल किया गया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है. जिसपर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि अगस्त, 2019 के बाद से अबतक सिर्फ दो बाहरी लोगों ने ही जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी गई है. जम्मू-कश्मीर में अब ज़मीन खरीदने में लोगों या सरकार को किसी तरह की कठिन प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ रहा है. Mha further says no instance of hardship experienced by govt and people of other states purchasing property in jk. Article 370 gave exclusive rights to residents of jk. Which was done away by Modi govt by abrogation of Article 370.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.