
जातीय जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार को या राज्यों को भी? जानिए संविधान क्या कहता है
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संविधान के अनुच्छेद- 246 और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का जो बंटवारा है, उसमें केंद्र की सूची में 69वें नंबर पर जनगणना को दर्ज किया गया है. साथ ही जनगणना कानून, 1948 के तहत भी ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई है.
बिहार की जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इसे लेकर वहां सुनवाई चल रही है. इस बीच अदालत में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर घंटेभर में ही दो अलग-अलग एफिडेविट जमा कर दिए. इन दोनों में ही अलग-अलग बातें कही गईं हैं.
घंटेभर में ही जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र के यू-टर्न पर नई बहस छिड़ गई है. ऐसे में जानते हैं कि केंद्र ने दो अलग-अलग हलफनामों में क्या कहा? जनगणना करवाने का अधिकार किसके पास है? संविधान क्या कहता है?
केंद्र ने क्या कहा?
- दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातिगत जनगणना के मसले पर सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने दो अलग-अलग हलफनामे दायर किए.
- पहले हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जनगणना या जनगणना जैसी किसी भी प्रक्रिया करवाने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है.
- पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि केंद्र के अलावा और कोई संस्था जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करवा सकती.

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