
चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में RCB के मार्केटिंग हेड समेत 4 को मिली बेल... हाईकोर्ट ने ये आदेश भी दिया
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चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज किया था. इसके बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत चार लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था. निखिल सोसाले ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 18वें सीजन का खिताब जीत लिया था. खिताबी जीत के अगले दिन यानी 4 जून को RCB की विक्ट्री परेड बेंगलुरु में आयोजित हुई थी. विक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 फैन्स मारे गए थे.
चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज किया था. इसके बाद आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले समेत चार लोगों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था. निखिल सोसाले ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था. सोसाले ने अदालत से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह एक राजनीतिक दबाव का नतीजा है.
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अब 12 जून (गुरुवार) को कर्नाटक हाईकोर्ट ने निखिल सोसाले को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने निखिल सोसले और तीन अन्य लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट से राहत पाने वाले अन्य लोगों में सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और इवेंट आयोजक कंपनी 'डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' के शमंत एनपी माविनाकेरे शामिल हैं. इन तीन लोगों को भी कर्नाटक पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था.
हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने का दिया आदेश
न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने 11 जून को दलीलें सुनने के बाद निखिल सोसले की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोसले और अन्य याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में थे. हालांकि आपराधिक जांच विभाग (CID) ने सोसले और गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोगों को 9 जून को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया था और 9 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए मामले की सुनवाई को टाल दिया था. अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन चारों को अंतरिम जमानत तो दे दिया है, लेकिन इनसे अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है.

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