
गोधरा केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
AajTak
गोधरा केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा-ए-मौत पाए दोषियों को छोड़कर बाकी को जमानत दी जा सकती है.
गुजरात के गोधरा केस में सजायाफ्ता कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. गोधरा मामले में दोषी करार दिए गए सजायाफ्ता कैदियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा-ए-मौत पाए चार कैदियों को छोड़कर अन्य सभी को जमानत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कैदियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि सजा-ए-मौत पाए चार को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को जमानत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें पूरी कर बाकी लोगों को जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले सभी दोषी अजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. दोषियों के वकील संजय हेगड़े ने ईद को देखते हुए इन सबको जमानत पर रिहा करने की अपील की. गौरतलब है कि ये सभी गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाने और पथराव के मामले में सजा काट रहे हैं.
गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई थी और भीड़ ने पथराव भी किया था. इस घटना में कई रेल यात्रियों की मौत हो गई थी जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे. इस मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास और चार को मौत की सजा सुनाई थी.
गोधरा केस में बंद सजायाफ्ता कैदियों ने ईद को लेकर जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. दोषियों के वकील ने इनके पिछले 17-18 साल से जेल में बंद होने की दलील देते हुए जमानत पर रिहाई की अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया. गोधरा केस के सजायाफ्ता कैदियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे.

नितिन नबीन ने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें इसके लिए बधाई दी. मोदी ने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नबीन उनके बॉस हैं और वे उनका कार्यकर्ता हैं. यह बदलाव पार्टी में एक नई शुरुआत के रूप में माना जा रहा है. सुनिए पीएम मोदी और क्या बोले.

बीजेपी को जल्द ही सबसे कम उम्र का अध्यक्ष मिल जाएगा. नितिन नबीन को इस जिम्मेदारी भरे पद के लिए चुना गया है और उनका नाम आधिकारिक रूप से सुबह 11.30 बजे बीजेपी मुख्यालय में घोषित किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण दिन पर नितिन नबीन ने दिल्ली के विभिन्न मंदिरों का दौरा कर आशीर्वाद लिया. उन्होंने गुरूद्वारा बंगला साहिब, झंडेवालान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन किए. इस मौके पर BJP मुख्यालय के बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया.

भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है. मंगलवार को नितिन नबीन दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की और अब 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे.










