
गंगा में इफ़्तार का मामला: चिकन बिरयानी खाने के आरोप में गिरफ़्तार 14 लोगों की ज़मानत याचिका ख़ारिज
BBC
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ़्तार पार्टी के दौरान मांस खाने और हड्डियां नदी में फेंकने के आरोप में 14 युवकों को गिरफ़्तार किया गया था.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ़्तार पार्टी के दौरान मांस खाने और हड्डियां नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ़्तार 14 युवकों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने सुनवाई के दौरान ये आदेश सुनाया.
ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित है.
अभियुक्तों के ख़िलाफ़ धारा 298, 299, 196(1)(b), 279, 223(b), 308(5) बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत केस पंजीकृत किया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने गंभीर किस्म का अपराध किया है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है.
अभियोजन ने यह भी दलील दी कि यदि उन्हें ज़मानत दी जाती है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
न्यायालय ने अभियोजन और अभियुक्त पक्ष की दलील सुनने के बाद अपने आदेश में उल्लेख किया कि अभियुक्तों के ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप स्थापित होते हैं और विवेचना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज़मानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता.













