कोरोना से मरने वाले पारसियों के शव नहीं बनेंगे चील-गिद्धों का आहार, सुप्रीम कोर्ट ने बदली प्रक्रिया को दी मंजूरी
ABP News
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सूरत पारसी पंचायत के वरिष्ठ वकील फली नरीमन और केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सलाह दी थी कि वह चर्चा कर हल निकालने की कोशिश करें.
SC on Parsi Case: कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में पारसी समुदाय को आ रही समस्या हल हो गई है. अब ऐसे शव सिर्फ सूरज की किरणों से नष्ट होंगे. शवों को पक्षियों का आहार बनाने की परंपरा का पालन बंद कर दिया जाएगा. शवों की अंतिम क्रिया को लेकर केंद्र के दिशानिर्देश इस परंपरा में बाधक बन रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार और पारसी संगठन ने समाधान ढूंढ लिया है.
क्या है मामला?

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