
अब बिना सिम नहीं चलेंगे WhatsApp, टेलीग्राम और स्नैपचैट... केंद्र सरकार ने बनाए नियम, 90 दिन में होंगे लागू
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अब SIM-बाइंडिंग नियम मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा. अभी तक यह बैंकिंग और UPI जैसे ऐप्स में ही होता था, जहां SIM एक्टिव न होने पर इन्हें लॉगइन नहीं किया जा सकता था. देश में पहली बार होगा जब ऐप-आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है.
भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए बड़ा आदेश जारी किया है, जो देश में करोड़ों यूजर्स के ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकता है. कारण, अब WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे लोकप्रिय ऐप बिना एक्टिव SIM कार्ड के काम नहीं कर सकेंगे. दूरसंचार विभाग (DoT) ने यह नियम Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत लागू किया है.
देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐप-आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है. नया SIM-बाइंडिंग नियम इन ऐप्स पर भी वही प्रणाली लागू करेगा, जैसी बैंकिंग और UPI ऐप्स में होती है, जहां SIM एक्टिव न हो तो लॉगइन नहीं किया जा सकता.
नया नियम क्या कहता है?
सरकार ने इन ऐप्स को Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs) की श्रेणी में रखा है. अब इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का SIM कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे. ऐप्स को 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू करनी होगी.
वहीं वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत अब हर 6 घंटे में ऐप ऑटो-लॉगआउट हो जाएगा और दोबारा लॉगइन करने के लिए यूजर को फिर से QR कोड स्कैन करना होगा.
सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों के लिए दूर बैठकर नकली अकाउंट चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टिव और वैरिफाइड SIM जरूरी होगा.

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