
Shivam Mishra Bail: कानपुर लेम्बोर्गिनी हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने खारिज की रिमांड
ABP News
Kanpur Lamborghini Shivam Mishra Bail: कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड पर लैंबॉर्गिनी कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिससे कई लोग घायल हो गए थे.
कानपुर लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है. 20 हजार के मुचलके पर शिवम को बेल दी गई है. साथ ही कोर्ट ने रिमांड की मांग भी खारिज कर दी है.
शिवम मिश्रा के वकील, नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है. उन्हें (शिवम मिश्रा) अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी. पुलिस ने उन्हें (शिवम मिश्रा) गलत तरीके से गिरफ्तार किया था.
नरेश चंद्र त्रिपाठी ने ये भी कहा कि शिवम मिश्रा से एक मामूली से एक्सीडेंट हो गया है हो गया था कार की तकनीकी खराबी के कारण. उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति को मामूली चोट आई जिससे समझौता भी हो गया था, लेकिन क्योंकि बड़ी महंगी गाड़ी थी और शिवम मिश्रा बड़े परिवार से तालुकात रखते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस यह बर्दाश्त नहीं हुआ.
वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वैधानिक ढंग से विधि विरुद्ध ढंग से उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया यहां 14 दिन का डिमांड मांग रहे थे लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि पुलिस से की इनको क्यों गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने कहा कि यह हमारे विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आप कब से उनसे पूछताछ करना चाहते थे इस पर पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि न्यायालय यह समझ गई की 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी के प्रावधान के विरुद्ध है इसलिए शिवम मिश्रा की डिमांड रिफ्यूज कर दी और ₹20000 की जीबी और ₹20000 की अंडरटेकिंग में रिया करने का आदेश पारित किया है.

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