
Sedition Case: राजद्रोह से जुड़े मामलों पर क्या SC ने रोक लगाई? समझें अदालत के फैसले के मायने
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देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा. कोर्ट ने मुताबिक जो लोग इस केस की वजह से जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए कोर्ट आ सकते हैं. कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में राज्यों को निर्देश जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है और देश के नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी है. चीफ जस्टिस ने कहा कि उपनिवेश काल में बनाए और लागू किए गए राजद्रोह कानून पर सरकार पुनर्विचार करने को राजी है.

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