Sapna Gill-Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ से झगड़े के मामले में सपना गिल को मिली जमानत... लेकिन भरने पड़ेंगे इतने रुपये
AajTak
सपना गिल को मुंबई की एक स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई है. सपना और कुछ अन्य लोगों पर टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ हाथापाई करने का आरोप लगा था. सपना गिल को अंधेरी कोर्ट ने दस रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. सपना गिल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं.
पृथ्वी शॉ के साथ हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आईं सपना गिल को मुंबई की एक स्थानीय कोर्ट से सोमवार (20 फरवरी) को जमानत मिल गई है. सपना के साथ ही दो अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. सपना गिल समेत आठ लोगों पर पृथ्वी शॉ से बदसलूकी करने, कार पर हमला करने और मामले को रफा-दफा करने के लिए रुपये मांगने का आरोप लगा था.
इस मामले में पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों को पहले रिमांड पर ले लिया था. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 20 फरवरी को आरोपियों को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसके बाद अदालत ने सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद ही अंधेरी कोर्ट में सपना गिल को लेकर जमानत अर्जी दाखिल की गई. कोर्ट ने लंबी बहस के बाद सपना गिल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. जमानत राशि कल (20 फरवरी) तक जमा कर दी जाएगी.
पुलिस ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल, उनके दोस्त शोभित ठाकुर और छह अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 148 (दंगा), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था. दंगा और जबरन वसूली के मूल आरोपों के अलावा पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 387 को भी जोड़ा था.
पुलिस ने रिमांड बढ़ाने का किया था अनुरोध
सपना गिल के वकील काशिफ अली खान ने अदालत में कहा कि अतिरिक्त धारा सिर्फ आरोपी को परेशान करने के लिए देर से जोड़ी गई. वहीं पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए बेसबॉल बैट और वाहन को बरामद करने की जरूरत है. हालांकि, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया था. अब सपना को जमानत भी मिल चुकी है.
सेल्फी को लेकर शुरु हुआ था मामला