
MP: दंगे-हड़ताल में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं, लागू हुआ वसूली का कानून
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मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू हो गया है. बुधवार शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. अब धरना प्रदर्शन, दंगे या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले और सरकारी/प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की वसूली जाएगी.
मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का कानून लागू हो गया है. बुधवार शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. अब धरना प्रदर्शन, दंगे या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले और सरकारी/प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की वसूली जाएगी.

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