MP: अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
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मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. शिवराज सरकार की तरफ से सोमवार देर शाम जारी गाइडलाइंस में कई प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे.
मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. शिवराज सरकार की तरफ से सोमवार देर शाम जारी गाइडलाइंस में कई प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे. प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय होंगे. 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग-अलग गाइड लाइन रहेगी. मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित गतिविधियां - सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि. - स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान. - सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्विमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह. - अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे. -सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे - अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति. - दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति. - किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध. - पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू. - पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू.प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां - समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां. - उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन. - अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल. - कैमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें. -पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस. - मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियां. - रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलिवरी के लिए). - लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डाइनिंग के साथ. - बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम. - प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स. - बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियां, सहकारी साख समिति, कैश मैनेजमेन्ट एजेन्सीज आदि का संचालन एवं आवागमन. - इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई. टी सर्विस प्रोवाइडर आवागमन. - एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन. - अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मचारी. - सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से). - सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही. - निजी सुरक्षा सेवाएं. - घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राइवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन. - ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलिवरी. - रेड जोन के बाहर के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य. - फायर बिग्रेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/ डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलिवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कुरियर सेवाएं. - मोहल्लों / कॉलोनियों में एकल दुकानें. - कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज. - समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कन्स्ट्रक्शन गतिविधियां. - परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण का आवागमन. - ऑटो, ई रिक्शा में 02 सवारी, टैक्सी / निजी 04 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 03 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ. - जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ. - व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमनMore Related News