ITR भरने का आखिरी हफ्ता, चूके तो होंगे ये बड़े नुकसान, लगेगा जुर्माना भी
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आम तौर पर हर व्यक्ति को अपनी कमाई पर इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है. इनकम चाहे सैलरी से हो या अपने व्यवसाय से टैक्स की देनदारी सबकी बनती है. इसे दाखिल करने के लिए अब आपके पास सिर्फ हफ्ते भर का समय बचा है. तय तिथि तक ITR न भरने पर परेशानी हो सकती है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट करीब आ रही है और इसे दाखिल करने के लिए आपके पास महज हफ्ते भर का समय है. ऐसे में दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) न भरने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
31 जुलाई ITR भरने की अंतिम तिथि रिटर्न दाखिल करके आप आयकर भुगतान करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं. आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि या डेडलाइन (Last Date) 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है. इस तारीख तक करदाता (Taxpayer) वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं.
लास्ट डेट का न करें इंतजार आयकर विभाग (ITD) भी लगातार टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से अपील कर रहा है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें. नुकसान के बारे में बात करें तो तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस (Income Tax Notice) आ जाएगा. इसके बाद आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
5000 रुपये तक लगेगा जुर्माना अब बात करते हैं निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माने की राशि के बारे में. अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं यदि आपकी की कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है तो फिर 1,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
इन परेशानियों का करना पड़ेगा सामना
1- Loan लेने में होगी दिक्कत कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति को Loan लेने से पहले उसकी आय पर गौर करती है. फिर अप्लाई करने वाले की वित्तीय क्षमता के हिसाब से लोन पास किया जाता है. ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी की पुष्टि होती है. ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं, जो मजह आपकी आईटीआर में दर्ज जानकारी के आधार पर ही लोन देती हैं. ऐसे में अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो यहां आपको परेशानी हो सकती है.
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