
GRAP-4 से प्रभावित श्रमिकों को बड़ी राहत, 8 हजार रुपये की मदद देगी दिल्ली सरकार
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू है, जिसके कारण कई तरह के प्रतिबंध है. इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार निर्माण कार्यों में शामिल दैनिक मजदूरों को झेलनी पड़ रही है. इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू है, जिसके कारण कई तरह के प्रतिबंध है. इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार निर्माण कार्यों में शामिल दैनिक मजदूरों को झेलनी पड़ रही है. इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वह प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपए की सहायता राशि देगी.
जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में इसको लेकर फैसला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जरूरी वेरिफिकेशन के बाद निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपये दिए जा सकते हैं. पात्र श्रमिकों के आधार कार्ड से जुड़े खाते में डीबीटी मोड द्वारा सहायता राशि जारी की जाएगी.
बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में AQI मैनेजमेंट के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) को जारी रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट गुरुवार को AQI का आकलन कर यह तय करेगा कि किसी प्रकार की राहत दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच समन्वय की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है साथ ही कहा, "कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से तालमेल की कमी है." कोर्ट ने दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं.
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कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, और प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच तालमेल की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, "कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विभिन्न इकाइयों के बीच पूरी तरह से समन्वय की कमी है."
कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. दिल्ली पुलिस को जरूरत के अनुसार पुलिस बल का सही उपयोग करने का निर्देश दिया गया.

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