Delhi Waqf Board Case: AAP नेता अमानतुल्लाह के खिलाफ कोर्ट पहुंची ED, समन पर पेश न होने के बाद दर्ज कराई शिकायत
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आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. शुक्रवार को दिल्ली वक्त बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके खिलाफ कोर्ट शिकायत दर्ज कराई है. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अमानतुल्लाह समन पर पेश नहीं हो रहे हैं. ईडी की शिकायत पर अदालत शनिवार को सुनवाई करेगा.
दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता अमानतुल्लाह खान पर अपना शिकंजा कस दिया है. ईडी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. एजेंसी ने ये शिकायत उनके समन पर पेश न होने के चलते दर्ज कराई है.
शनिवार को होगी सुनवाई
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई है. जांच एजेंसी की इस शिकायत पर शनिवार (6 अप्रैल) को एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत सुनवाई करेगी. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान ED के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा है.
इस मामले में बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत ने कहा कि विधायक या कोई सार्वजनिक हस्ती कानून से ऊपर नहीं है और इस स्तर पर अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता.
क्या है मामला
ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की. साथ ही ईडी ने कहा है कि खान ने सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए इन अवैध भर्तियों से "अपराध की आय" का उपयोग किया.
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