
CM केजरीवाल को अदालत से नहीं मिली राहत, ED के समन पर कल कोर्ट में होना होगा पेश
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है. अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है. कोर्ट ने अदालत के समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल की याचिका पर स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया हैं. कोर्ट ने पेशी से छूट के लिए केजरीवाल से निचली अदालत में जाने को कहा.
दरअसल शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की शिकायत पर उन्हें समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को केजरीवाल ने चुनौती दी थी.
कोर्ट ने उस समन पर कोई रोक नहीं लगाई है जिसमें उन्हें कल अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल छूट चाहते हैं तो उन्हें जो समन जारी हुआ है उसमें पेश होना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में केजरीवाल को पेश होना होगा. कोर्ट ने कहा कि यदि वह शारीरिक उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया जा सकता है, जिसके लिए उनहें कोर्ट के समक्ष कल उपस्थित होना होगा.

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