Arvind Kejriwal: 'CM आतंकी नहीं जो फ्लाइट पकड़कर...', केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तर्क, SC ने पूछा- ED के नोटिस पर पेश क्यों नहीं हुए
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अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है. जब सीबीआई ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है.
Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज AAP सुप्रीमो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं. मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया. बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.
आपने कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की?
पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछा कि क्या आपने जमानत को लेकर कोई याचिका दाखिल की है? सिंघवी ने ना में जवाब दिया, जिस पर पीठ ने कहा- इसका मतलब है कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं? लेकिन आप हमें बताइए कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की? सिंघवी ने कहा- अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध थी, इसलिए हमने उसको ही चुनौती दी है. 21 मार्च को अरविंद को गिरफ्तार किया गया. उन्हें पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ED के पास क्या वजहें थीं?
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बाद की हिरासत के विरोध में कोई याचिका दायर नहीं की गई है. वह फिलहाल 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पांच बार रिमांड पर लिया जा चुका है. पहले दो बार 21 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में थे. बाकी तीन बार न्यायिक हिरासत में रहे. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है उनसे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है.
उन्होंने कहा- जब सीबीआई ने ECIR (Enforcement Case Information Report) दाखिल की थी, उसके बाद से पिछले 18 महीनों में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में है? इस पर सिंघवी ने कहा नहीं है. सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए. एक में भी उनका नाम नहीं था. राघव मगुंटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई.
'केजरीवाल आतंकी नहीं, जो फ्लाइट पकड़ के भाग जाएंगे'
जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आपने कहा था कि प्रारंभिक जब्ती अनिवार्य नहीं है. आपने पहले ये दलीलें रखी थीं. इस पर ASG राजू ने कहा कि हमारी दलील थी कि जब्ती/ कुर्की जरूरी नहीं है. इसके बिना भी दोष सिद्धि हो सकती है, अगर हमने वाकई शरत रेड्डी पर दबाव डाला होता, तो उन्होंने बिल्कुल अलग बयान दिया होता. शरत रेड्डी ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी.
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है. उन्होंने ये आरोप केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए हैं. पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाद में बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे.