
12 सांसदों के निलंबन पर विवाद, जानिए क्या है संसदीय नियम और विपक्ष क्या उठा रहा सवाल?
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राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. राज्यसभा के नियम 256 के तहत सांसदों को निलंबित किया जा सकता है. सभापति के पास अधिकार होता है कि वो किसी सदस्य को एक दिन या कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं.
राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. ये निलंबन एक या दो दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे सत्र के लिए लगाया गया है. इसका मतलब हुआ कि ये सांसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नहीं रह सकते. इन सांसदों को मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने के आरोप में निलंबित किया गया है. उस दिन हुई घटना पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था, 'उस दिन जो कुछ हुआ, उसने लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है.'

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