
स्वाति मालीवाल केसः बिभव कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरा होने में समय लगेगा. दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों को देखते हुए आरोपी बिभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और 14 जून को पेश किया जाए.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरा होने में समय लगेगा. केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरा होने में समय लगेगा. दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों को देखते हुए आरोपी बिभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और 14 जून को पेश किया जाए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने "उचित जांच" करने और आरोपी को सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को कोई धमकी या प्रलोभन देने से रोकने के लिए बिभव कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था. वहीं बिभव कुमार के वकील करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
इससे पहले सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने में कोई "पूर्व-चिंतन" नहीं किया गया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था. जबकि उन्हें पिछले शुक्रवार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

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