सैलरीड क्लास के लिए Income Tax बचाने के हैं 10 तरीके, 8 लाख रुपये से ज्यादा का बचेगा टैक्स! जानिए
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Income Tax Deductions: इनकम टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं, आप अगर समझदारी से निवेश और खर्चों को क्लेम करें तो आप साल में तकरीबन 8 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए थोड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है.
Income Tax Deductions: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 31 जुलाई थी. दो महीने की इस मोहलत का इस्तेमाल आप बेहतर टैक्स प्लानिंग के लिए कर सकते हैं. हम आपको कुछ टैक्स डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं. याद रहे कि ये टैक्स डिडक्शन नए टैक्स सिस्टम के लिए नहीं है. अगर आपने होम लोन लिया है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24 (b) के तहत चुकाए गए ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आप 2 लाख तक की इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ये टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी 'self-occupied' हो.More Related News