सेवाएं पसंद न आने पर बदल सकेंगे बिजली कंपनी! टेलीकॉम की तरह मिलेगा 'पावर पोर्टेबिलिटी' का अधिकार?
Zee News
Electricity Amendment Bill 2021: जिस तरह से आप अपनी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होने के बाद उसे दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लेते हैं, ठीक उसी तरह से अब बिजली कनेक्शन को भी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकेंगे. सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे संसद में जल्द ही पेश किया जाएगा.
नई दिल्ली: Electricity Amendment Bill 2021: अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं हैं, तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे. ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जाते हैं. सरकार संसद के मौजूदा सत्र में Electricity Amendment Bill 2021 को पेश कर सकती है. जनवरी में Electricity Amendment Bill 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था. एक सूत्र के मुताबिक ड्राफ्ट लॉ संसद के मौजूदा सत्र में सरकार पेश कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा, जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा.More Related News