
'सस्पेंड की जाए उम्रकैद की सजा,' 1984 सिख दंगा के दोषी नरेश सेहरावत की HC में याचिका
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पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 2 लोगों की हत्या के मामले में 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया था. निचली अदालत ने मामले में दोषी यशपाल को फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि दूसरे दोषी नरेश सेहरावत को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
1984 सिख दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषी नरेश सेहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इसमें उन्होंने अपनी सजा के निलंबन की मांग की है. अर्जी में नरेश सेहरावत ने कहा कि उनका स्वास्थ ठीक नहीं है. साथ ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं. लिहाजा, हाईकोर्ट उनकी सजा को निलंबित करे.
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 2 लोगों की हत्या के मामले में 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया था. निचली अदालत ने मामले में दोषी यशपाल को फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि दूसरे दोषी नरेश सेहरावत को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
दो सिखों की हत्या में दोषी पाया था...
बता दें कि एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए 5 मामलों में पहले केस में 2018 में फैसला आया था. कोर्ट ने कहा था कि 1984 में जो कुछ हुआ, वह बेहद बर्बर था. कोर्ट ने नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दो सिखों हरदेव सिंह और अवतार सिंह की दिल्ली के महिपालपुर में दंगों में जान से मारने का दोषी पाया है. सजा पाने वाले नरेश सेहरावत की उम्र 59 और यशपाल सिंह की उम्र 55 साल थी. दंगों में मारे गए दोनों लोग हरदेव सिंह और अवतार सिंह की उम्र क्रमशः 1984 में 24 और 26 साल थी.

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