'सबूत नष्ट किए, एजेंसियों को झूठ बोलने की सलाह दी...' सिसोसिया के खिलाफ ED ने चार्जशीट में क्या दावे किए?
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शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है, उसकी जानकारी आजतक के हाथ लगी है. ईडी के मुताबिक, शराब घोटाले के दौरान सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन बदले. इसमें सिसोदिया के केवल 3 फोन या तो सीबीआई द्वारा जब्त किए गए थे या उनके द्वारा ईडी के समक्ष पेश किए गए.
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. ईडी ने कहा, AAP के टॉप लीडर्स ने विजय नायर को एजेंसियों से झूठ बोलने की सलाह दी थी. इतना ही नहीं, सिसोदिया ने लीगल एक्सपर्स के ओपेनियन को बाहर करने के लिए कैबिनेट नोट के मसौदे को बदलाव दिया था. क्योंकि यह ओपेनियन सिसोदिया के सीक्रेट उद्देश्य में बाधा बन सकता था.
दरअसल, कानूनी विशेषज्ञों ने तत्कालीन मौजूदा नीति को जारी रखने की वकालत की थी और यह सब सिसोदिया के हित के खिलाफ थे. यही वजह है कि लीगल एक्सपर्ट की राय को रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाने के लिए मसौदे का बदलवाया गया.
सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया था. मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा- उनके खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनीष का इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है. वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इनके पास 18 विभाग रहे हैं. पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है.
'मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं', जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
'सिसोदिया ने नष्ट किया पुराना कैबिनेट नोट'
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