
श्रद्धा हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारा
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दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच CBI को ट्रांसफर कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए आदेश दिया कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस करती रहेगी. इसके अलावा HC ने याचिकाकर्ता पर ही जुर्माना लगाने की चेतावनी दी.
श्रद्धा हत्याकांड की जांच CBI को ट्रांसफर कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए आदेश दिया कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस करती रहेगी.
साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ही जुर्माना लगाने की चेतावनी दी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से ये भी कहा है कि इस मामले में 80 फीसदी जांच और तफ्तीश हो चुकी है. जांच कार्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीपी (साइबर सेल) और 200 पुलिस अधिकारियों की एक टीम जांच में शामिल हैं. इसके अलावा दो टीमें अलग अलग राज्यों में जांच कर रही हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
कोर्ट ने पूछा कि किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं. जब परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करवाने की मांग नहीं कर रहे हैं तो आप हमको जांच CBI को ट्रांसफर करने की सही वजह बताइए. इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि छावला हत्याकांड में क्या हुआ यह सभी ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया, अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग पुलिस द्वारा की गई है.
याचिकाकर्ता को कोर्ट ने लगाई फटकार
इस पर कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा बिना किसी रिसर्च के दिल्ली पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं. हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करेंगे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है. दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल और दूसरी टीम बॉम्बे में जांच कर रही है.

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