'शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई वोट नहीं देता', BJP नेता के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
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याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ज्यादातर मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने से पहले उम्मीदवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं. पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'वैसे भी हमारे देश में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई वोट नहीं देता है.'
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के हर्षवर्धन बाजपेयी के 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ज्यादातर मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने से पहले उम्मीदवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि को नहीं देखते हैं.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीठ ने मौखिक रूप से कहा, 'वैसे भी हमारे देश में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई वोट नहीं देता है.'
यह टिप्पणी तब आई जब पीठ कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बाजपेयी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी क्योंकि उन पर आरोप है कि वह अपनी सही शैक्षिक योग्यता का खुलासा नहीं करके भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में सिंह की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि बाजपेयी का कार्यकाल पहले ही 2022 में समाप्त हो गया था.
हाईकोर्ट ने कहा था, "भ्रष्ट आचरण के आरोप प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन तथ्य यह है कि उक्त आरोप भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आते हैं, इसके अलावा भौतिक तथ्यों और बेदाग दस्तावेजों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता है."

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