शादी के वादे पर किया गया सेक्स रेप है या नहीं? जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
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ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस पाणिग्रही ने कहा, "आईपीसी की धारा-375 (रेप) में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महिला के साथ बनाए गए संबंध को रेप माना जाएगा, लेकिन शादी का वादा करके लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाने वाली स्थिति धारा-375 में नहीं है.
शादी का वादा करके लंबे समय तक किसी महिला के साथ सेक्स करना, रेप माना जाएगा या नहीं? कानून में इस बात को और ज्यादा साफ करने की जरूरत है. ये बात कही है ओडिशा हाईकोर्ट ने. हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसके पाणिग्रही ने कहा कि कानून में अभी साफ-साफ नहीं, इस वजह से मौजूदा हालात में शादी के वादे पर लंबे समय तक सेक्स करने के मामले में आरोपी को सजा नहीं मिल पाती. एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा, "मौजूदा हालातों में, इस मामले पर कानून में आरोपियों की सजा को लेकर कुछ साफ नहीं है. इस वजह से कई मामलों में आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती." उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द से कानून में संशोधन किए जाने की जरूरत है. जस्टिस पाणिग्रही ने कहा, "शादी का वादा करके बलात्कार करने वाला कानून गलत दिखाई पड़ता है. हालांकि, पीड़िता की दुर्दशा और आरोपी की जमानत के सवाल पर विचार-विमर्श करते वक्त पीड़िता और उसके परिवार की गरिमा का ध्यान रखने की जरूरत है."असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
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