
शराब घोटाले में पहली बार पंजाब एंगल, गोवा के AAP नेता का बयान... केजरीवाल की रिमांड के लिए ED ने दी ये दलीलें
AajTak
कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी. ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी. इस दौरान दो पक्षों ने मजबूती से अपनी-अपनी दलीलें रखीं. एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी. ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी. इस दौरान दो पक्षों ने मजबूती से अपनी-अपनी दलीलें रखीं. एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है.
ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की, इसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया है. ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी, उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए. अभियुक्त और पूरे मामले के मास्टरमाइंड के रूप में केजरीवाल के बयान 23 से लेकर 27 मार्च तक दर्ज किए गए. इनके अलावा 3 और लोगों के बयान भी इसी संदर्भ में दर्ज किए गए. इनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद भी शामिल हैं. उनको ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर GoM की रिपोर्ट का मसौदा दिया गया.
गोवा के AAP उम्मीदवार से हुई पूछताछ
ईडी ने कोर्ट में बताया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं, जिसने बताया कि गोवा में चुनाव के पूरे खर्च का हिसाब किताब आम आदमी पार्टी का दिल्ली ऑफिस रख रहा था. उनको खर्च के लिए नकद रकम दी जा रही थी. 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी का एक फोन जब्त किया गया. उसके डेटा की जांच चल रही है. केजरीवाल के पास से 4 डिजिटल डिवाइस मिले हैं. उनके वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. उनका कहना है कि वो ये सब अपने वकील से पूछकर बताएंगे. दरअसल, एजेंसी ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के लिए साउथ की शराब कंपनी से ली 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था.
केजरीवाल के विजिटर डेटा का इंतजार
ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक केजरीवाल ने अपने आईटीआर, चल और अचल संपत्तियों की जानकारी अभी तक नहीं दी है. उनसे सीएम ऑफिस का विजिटर रजिस्टर भी मांगा गया तो उन्होंने बताया कि वहां ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता. हमें बताया गया कि सीएम से मिलने का ऑनलाइन पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन है. उसकी जानकारी का इंतजार है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को रूसी भाषा में भगवद गीता का एक विशेष संस्करण भेंट किया है. इससे पहले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को भी गीता का संस्करण दिया जा चुका है. यह भेंट भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को साझा करने का प्रतीक है, जो विश्व के नेताओं के बीच मित्रता और सम्मान को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई अनोखे और खास तोहफे भेंट किए हैं. इनमें असम की प्रसिद्ध ब्लैक टी, सुंदर सिल्वर का टी सेट, सिल्वर होर्स, मार्बल से बना चेस सेट, कश्मीरी केसर और श्रीमद्भगवदगीता की रूसी भाषा में एक प्रति शामिल है. इन विशेष तोहफों के जरिए भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों को दर्शाया गया है.

चीनी सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उन बयानों को प्रमुखता दी, जिनमें उन्होंने भारत और चीन को रूस का सबसे करीबी दोस्त बताया है. पुतिन ने कहा कि रूस को दोनों देशों के आपसी रिश्तों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं. चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर अब तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वह नतीजों पर नजर रखे हुए है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात डिनर का आयोजन किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया. इसके बावजूद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को बुलाया गया.

आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.







