
'शरत रेड्डी ने 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए, फिर...', कोर्ट में CM केजरीवाल ने सेल्फ डिफेंस में रखे ये तर्क
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कोर्ट ने केजरीवाल की पांच दिनों की ईडी रिमांड मंजूर कर दी. ईडी ने सात दिनों की रिमांड की मांग की थी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखीं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने मामले में आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया.
दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरिवंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेशी हुई. आज उनकी रिमांड खत्म हो गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की पांच दिनों की ईडी रिमांड मंजूर कर दी. ईडी ने सात दिनों की रिमांड की मांग की थी. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखीं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने मामले में आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया.
दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसके मुताबिक बीजेपी को दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी शरत चंद रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपये का चंदा दिया है. रेड्डी को नवंबर 2022 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद वह पिछले साल सरकारी गवाह बन गए थे. इसी मामले को भी केजरीवाल ने कोर्ट में हाईलाइट किया है.
केजरीवाल ने कोर्ट में सवाल पूछे कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है.? मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है? क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल ने कहा कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं. केजरीवाल के वकील ने कहा कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है. अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो खामोश रह सकता है.
जानें, केजरीवाल ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं-
केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो सहयोग कर रहे हैं. यह मामला ढाई साल से चल रहा है. केजरीवाल ने कहा कि वह कुछ कहना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने उन्हें बोलने की इजाजत दे दी. इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम क्यों आया. मुझे न तो गिरफ्तार किया गया और न ही किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया. 31000 पेज दाखिल किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा-
1. मेरा नाम चार जगहों पर आया. आरोप ये है कि सी अरविंद (सिसोदिया के पूर्व सेक्रेट्री) ने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए. मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं. आप मुझे इस आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इसे लिखित में दें.

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