विधानसभा के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, यहां सवाल-जवाब पूछने या रिकॉर्डिंग करने का नियम क्या है
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बिहार विधानसभा में मंगलवार को हंगामे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पक्ष-विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस बीच चर्चा हो रही है कि विधानसभा के सख्त प्रोटोकॉल के बीच इस तरह की घटना कैसे हुई. आइए जानें विधानसभा के प्रोटोकॉल क्या होते हैं. विधानसभा की पूरी कार्यवाही किस तरह होती है.
मंगलवार को बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश हुआ. इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगे, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया. इस दिन सदन में हुए हंगामे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. पक्ष-विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस बीच चर्चा हो रही है कि विधानसभा के सख्त प्रोटोकॉल के बीच इस तरह की घटना कैसे हुई. आइए जानें विधानसभा के प्रोटोकॉल क्या होते हैं. विधानसभा की पूरी कार्यवाही किस तरह होती है. बता दें कि अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान सभा क्षेत्रवार जनता से सीधे निर्वाचित सदस्यों यानी विधायकों का सदन है. विधानसभा के सदस्य पांच साल के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं. विधान सभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) होता है, जिसे संविधान प्रक्रिया, नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के तहत व्यापक अधिकार होते हैं. विधान सभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च है. सभा की व्यवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी यानी विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है. वो सभा में सदस्यों से नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हैं. प्रोटोकॉल के तहत सभा के सभी सदस्य अध्यक्ष की बात सम्मान से सुनते हैं. इसके अलावा अध्यक्ष सभा के वाद-विवाद में भाग नहीं लेते. बल्कि विधान सभा की कार्यवाही के दौरान अपनी व्यवस्थाएं संभालना और निर्णय देने का काम करते हैं.More Related News

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