
वाराणसीः ज्ञानवापी में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं? थोड़ी देर में आएगा कोर्ट का फैसला
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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में आज जिला कोर्ट अहम फैसला सुना सकती है. दोनों पक्षों की मांग सुनने के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ये भी तय करेगा कि कथित शिवलिंग या शिला की जांच की जाएगी या नहीं. अगर जांच होगी तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी.
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में आज जिला कोर्ट अहम फैसला सुना सकती है. दोनों पक्षों की मांग सुनने के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ये भी तय करेगा कि कथित शिवलिंग या शिला की जांच की जाएगी या नहीं. अगर जांच होगी तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी.
इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस को सुनवाई के योग्य माना था. इसके बाद हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग कराने की मांग की है.
क्या होती है कार्बन डेटिंग?
कार्बन डेटिंग से लकड़ी, चारकोल, पुरातात्विक खोज, हड्डी, चमड़े, बाल और खून के अवशेष की उम्र पता चल सकती है. कार्बन डेटिंग से लेकिन एक अनुमानित उम्र ही पता चलती है, सटीक उम्र का पता लगाना मुश्किल होता है. पत्थर और धातु की डेटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन बर्तनों की डेटिंग हो सकती है. अगर पत्थर में किसी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो उससे एक अनुमानित उम्र का पता किया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला. जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है. इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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