
राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट के NOC की जरूरत, अदालत में आज सुनवाई
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है. दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से NOC चाहिए होगी क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं. ऐसे में उनकी अर्जी पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब नया पासपोर्ट बनवाना है. लेकिन इसमें एक अड़चन है. दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) चाहिए होगा. इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में अदालत में आज सुनवाई होगी.
बता दें कि संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. इसके बाद उन्हें देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी. लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट के NOC की जरूरत है.
राहुल ने अदालत में दी ये दलील
अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. इसलिए उन्हें NOC दी जाए. राहुल की याचिका पर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.
अदालत ने शिकायतकर्ता से मांगा था जवाब
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी से राहुल गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा था. इसके बाद मामले में अगली सुनवाई बुधवार को करनी तय कर दी गई थी. कोर्ट ने 19 दिसंबर, 2015 को राहुल गांधी और अन्य की जमानत नेशनल हेराल्ड मामले में मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.

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