यूपी: योगी सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किए 120 में से 94 मामले, NSA के दुरुपयोग पर उठे सवाल
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कोर्ट ने एनएसए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की एफआईआर में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई हैं. आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार-बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत ना देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका दिया है. योगी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 120 मामलों में से 94 मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने 120 मामलों की सुनवाई के मामलों में यह फैसला दिया है. जनवरी 2018 से लेकर दिसबंर 2020 तक एनएसए के तहत 120 मामले दर्ज कराए गए थे. रद्द किए गए 94 मामलों में से 32 मामले डीएम की तरफ से दर्ज कराए गए थे. इन मामलों में कोर्ट ने कैद किए गए लोगों को भी छोड़ने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एनएसए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की एफआईआर में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई हैं. आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार-बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत ना देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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