मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन के मामले में SC आज सुनाएगा फैसला
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उच्च न्यायालय ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए यह माना था कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं था और कोटा रोजगार में 12 प्रतिशत से अधिक और प्रवेश में 13 प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली संवैधानिक पीठ मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट शामिल हैं. इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा हुई थी कि क्या 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (मंडल फैसले के तौर पर चर्चित) पर भी वृहद पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और बदले हुए सामाजिक समीकरण के मद्देनजर इंद्रा साहनी मामले में फैसले को एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है या नहीं.More Related News