
मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगी रोक... जानें- हाईकोर्ट ने क्यों दिया ऐसा फैसला
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मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में एंट्री को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री रोकने वाले बोर्ड लगाए जाएं.
तमिलनाडु के मंदिरों में अब गैर-हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी. मद्रास हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी मंदिरों में ऐसे बोर्ड लगाए जाएं, जिसपर लिखा हो कि गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं है.
हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एन्डाउमेंट डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है. उन्हें सभी मंदिरों के बाहर गैर-हिंदुओं की एंट्री रोकने वाले बोर्ड लगाने होंगे.
फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का मौलिक अधिकार है.
हाईकोर्ट ने ये फैसला डी. सेंथिलकुमार की याचिका पर दिया है. सेंथिलकुमार पलानी हिल टेंपल डिवोटी ऑर्गनाइजेशन के आयोजक हैं. ये फैसला जस्टिस एस. श्रीमति की बेंच ने सुनाया है.
याचिका में क्या की गई थी मांग?
ये याचिका डिंडीगुल जिले के पलानी में रहने वाले डी. सेंथिलकुमार ने दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री रोकने वाले बोर्ड और साइनेज लगाने का निर्देश जारी करने की मांग की थी.

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