'भले इनकम नहीं, लेकिन सक्षम होने पर पति को देना होगा मेंटेनेंस', मुंबई की कोर्ट का फैसला
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मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पति की कोई आय है. पत्नी ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा किया, जिसमें उसका विजिटिंग कार्ड और कुछ अन्य पोस्ट थे. दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया. कोर्ट ने यह माना कि दस्तावेजों में पति की आय नहीं दिखाई गई है. लेकिन पत्नी का भरण-पोषण करना उसका दायित्व है.
मुंबई की एक अदालत ने एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इस फैसले में पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट का कहना था कि वो (पति) मेंटेनेंस देने में सक्षम है, भले ही उसके पास कोई आय नहीं है.
मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पति की कोई आय है. पत्नी ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा किया, जिसमें उसका विजिटिंग कार्ड और कुछ अन्य पोस्ट थे. पत्नी के अनुसार, यह चीजें दिखाती हैं कि वो जॉब कर रहा है. जबकि पति ने कहा कि जब उसकी शादी हुई, तब भी उसके पास कभी नौकरी नहीं थी. वर्षों से वो कभी निश्चित आय के लिए नौकरी में नहीं आ सका.
'पत्नी और बच्चों को देने होंगे पैसे'
इन सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया. कोर्ट ने यह माना कि दस्तावेजों में पति की आय नहीं दिखाई गई है. हालांकि, वह अच्छे शरीर वाला व्यक्ति है और पत्नी का भरण-पोषण करना उसका दायित्व है. पति को अंतरिम भरण-पोषण के तौर पर अपनी अलग रह रही पत्नी को 5000 रुपये प्रति माह और दोनों बेटों को 3000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया गया है.
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क्या था पूरा मामला?
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