भड़काऊ भाषण केस: देशद्रोह मामले में शरजील इमाम ने निचली अदालत में दायर की जमानत याचिका
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शरजील इमाम पर सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषणों में देशद्रोह की धारा लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट के देशद्रोह मामले में रोक लगाने के बाद शरजील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.
दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने देशद्रोह के मामले में एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है. शरजील की जमानत याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है.
शरजील इमाम पर सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषणों में देशद्रोह की धारा लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट के देशद्रोह मामले में रोक लगाने के बाद शरजील ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने शरजील के वकील को निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा था, जिसके बाद आज शरजील की ओर से एडिशनल सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
SC ने देशद्रोह कानून पर लगाई है रोक
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और केंद्र के साथ-साथ राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक कानून की समीक्षा नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह के आरोप लगाने वाली कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाए.
AMU में भाषण पर लगा था UAPA
जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को दिल्ली के जामिया इलाके और यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए UAPA लगाया गया था. बाद में दिल्ली की एक अदालत ने शरजील पर देशद्रोह के तहत केस चलाने का आदेश दिया था.
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