बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के खिलाफ बोलने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन...
AajTak
समीर वानखेड़े के पिता ने कोर्ट से नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि राइट टू स्पीच के चलते नवाब मालिक को बोलने का अधिकार है. प्रथम दृष्टया नवाब मलिक का वानखेड़े के खिलाफ आरोप झूठा नहीं है.
एनसीबी (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी. उन्होंने कोर्ट से नवाब मलिक (Nawab Malik) को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी. सोमवार को कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि नवाब मालिक को बोलने का अधिकार (Right to Speech) है. सत्यमेव जयते अन्याय के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेंगी
More Related News