
बुलडोजर पर कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में ताबड़तोड़ एक्शन, कैसे?
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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है.
भारत में पिछले कुछ महीनों से अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन कार्रवाई का पर्याय बन चुका है. बुलडोजर कार्रवाई का इस्तेमाल अक्सर आरोपियों के खिलाफ न्यायिक दंड के रूप में किया जा रहा है. हालांकि, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंडात्मक उपायों के रूप में काम करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कई राज्यों में इस तरह की तोड़फोड़ बंद नहीं हुई.
पिछले हफ़्ते ही राजस्थान के ब्यावर में नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न और जबरन बातचीत के मामले में घरों, एक मस्जिद और कब्रिस्तान को कई ध्वस्तीकरण नोटिस भेजे गए थे, जिसे स्थानीय कानून प्रवर्तन और हिंदुत्व संगठनों ने ‘लव जिहाद’ करार दिया था. हिंदूवादी समूहों द्वारा ‘बुलडोजर कार्रवाई’ की मांग के बाद, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगाने से पहले एक आरोपी के घर के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया था.
उसी हफ्ते, महाराष्ट्र के मालवन में नगर निगम ने एक मुस्लिम व्यक्ति की कबाड़ की दुकान को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि दुकान मालिक के बेटे ने भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बाद ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाया था. लड़के के चाचा की एक और दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया और परिवार द्वारा अपने कबाड़ के व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को भी ध्वस्त कर दिया गया.
नागपुर और मुंबई में एक्शन
महाराष्ट्र के दो शहरों में सोमवार को सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की. पहली कार्रवाई मुंबई के खार में हुई है, जहां हैबिटेट नाम का वो स्टूडियो है जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपना वो शो किया था. जिसका वीडियो वायरल हो गया था. इस वीडियो में कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणियां की थी.
दूसरी कार्रवाई नागपुर में हुई है. जहां नागपुर हिंसा के आरोप फहीम खान के दोमंजिला इमारत को नागपुर निगम के दस्ते ने तोड़ा है. नागपुर निगम ने फहीम खान पर इस बिल्डिंग के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया था.

चेन्नई में एक महिला पर उसके अलग रह रहे पति ने एसिड क्लीनर से हमला कर दिया, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. हमले में महिला की एक आंख की आधी रोशनी चली गई, जबकि दूसरी आंख भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. आरोपी पति पहले से उसे परेशान करता था और वह उससे अलग रह रही थी. झगड़े के दौरान उसने हमला किया. पड़ोसी की मदद से महिला बची और अस्पताल में भर्ती कराई गई. महिला ने लंबे समय से अत्याचार सहने की बात कही है.

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